बिहार के सीवान में चर्चित
तेजाब हत्या कांड में आरजेडी के पूर्व सांसद और बिहार के सियासत में बाहुबली नेता शहाबुद्दीन
को तीन युवकों के हत्या के आरोप में आज फैसला आया फैसले में कोर्ट ने शहाबुद्दीन को दोषी करार देते हुए उम्र कैद
की सजा सुनाई है ये सजा सहाबुद्दीन को स्पेशल कोर्ट की ओर सुनाया गया है... स्पेशल
कोर्ट के अडिशनल जिला जज अजय कुमार ने शहाबुद्दीन समेत 3 लोगों को हत्या,अपहरण,
सबूतों को नष्ट करने और दफा 120B के तहत ये सजा सुनाई है..शहाबुद्दीन को सभी मामलों में सजा
एक साथ चलेगी...एक दशक पहले बिहार के सीवान में 16 अगस्त 2004 को दुकान से एक
व्यापारी चंदा बाबू के तीन बेटों को सहाबुद्दीन के तीन लोगों ने अपहरण कर लिया था बाद
में दो बेटों सतीश कुमार, गिरीश कुमार का शव तेजाब से जला पाया गया था जबकी चांद
बाबू का तीसरा बेटा राजीव रौशन वहां से भागकर अपनी जान को बचाने में कामयाब
रहा..पीड़ित की मां कलावती देवी ने अपने बेटों के हत्या के मामले में शहाबुद्दीन
और उनके तीन वफादारों पर हत्या का मामला दर्ज कराई थी...
इस पूरे मामले में जिस दिन
और जिस समय दो युवकों की हत्या हुई उस दिन बाहुबली पूर्व आरजेडी सांसद सीवान के
जेल में बंद थे ऐसा जेल प्रशासन का दावा है लेकिन पीड़ित परिवार और मृतकों के पिता
की माने तो जब उनके बेटों को बेरहमी से तेजाब से नहलाकर मारा जा रहा था उस वक्त
आरजेडी सांसद और दो युवकों का हत्यारा सांसद शहाबुद्दीन वही मौजूद थे और चंद्रकेश्वर
प्रसाद उर्फ चंदा बाबू के बेटों की मौत का तमासा देख रहा थे कि कोई इंसान तेजाब से
जलकर कैसे तिलतिला कर मरता है.. लेकिन इस फैसले के बाद साफ हो गया कि शहाबुद्दीन
के पाप के साथ प्रशासन भी था और सांसद साहब को संरक्षण देने की पूरी जुगत में था...
11 साल बाद 9 दिसंबर 2015 को जब सीवान के चर्चित तेजाब कांड का फैसला आया तो जेल
में बंद शहाबुद्दीन के जेहन में 11 साल पहले तेजाब कांड की शर्मनाक यादे ताजा हो
गई... बाहुबल के नाम पर अपनी सियासत को जिंदा रखना वाले शहाबुद्दीन को करारा झटका
लगा शहाबुद्दीन को कोर्ट ने दोषी करार देते हुए तय किया कि 11 दिसंबर 2015 को
शहाबुद्दीन के सजा का एलान होगा...जिला न्यायलय ने 11 दिसंबर को शहाबुद्दीन को उम्र
कैद की सजा सुना दी ...कभी संसद में बैठकर देश के कानून बनाने और कानून तोड़ने
वालों पर चर्चा करने वाले पूर्व सांसद शहाबुद्दीन अब खुली हवा में सांस नहीं ले
पाएंगे...शहाबुद्दीन को उम्र कैद की सजा हो गई, लोगों को न्याय से दूर रखने वाले
सांसद के साथ न्यायपालिका ने न्याय कर दिया है दो युवकों की हत्या के आरोप में दोषी
करार दिया है...दो युवकों के हत्या का गवाह और चांद बाबू का तीसरा बेटा राजीव रौशन
की हत्या 2014 में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।
11साल बाद जब जिला जज ने
तेजाब कांड में शहाबुद्दीन को उम्रकैद की सजा सुनाई तो पीड़ित परिवार का
न्यायपालिका में भरोसा बढ़ गया...फैसले के बाद मृतक के पिता चंदा बाबू ने कहा कि हम इस फैसला
का सम्मान करते है लेकिन ये फैसला भी कम है क्योंकि हमे अभी भी शहाबुद्दीन का भय
है..जिला न्यायालय के इस फैसले के बाद शहाबुद्दीन की पत्नी और आरजेडी के टिकट पर
कई बार चुनाव लड़ चुकी हिना शहाब ने कहा कि मैं इस फैसले को मैं उच्च न्यायालय में
चुनौति दूंगी शहाबुद्दीन की पत्नी शहाब को जिला जज का न्याय मंजूर नहीं अपने पति
को न्याय दिलाने के सहाब कई न्यायालयों का दरवाजा खटखटाएंगी जिससे शायद को कोई
चमत्कार हो जाए और शहाब के पति शहाबुद्दीन की सजा शायद कम हो जाए...
फाईल-हीना साहाब (शहाबुद्दीन की पत्नी) |